इस्तीफे से खाली पद फ्रेश वैकेंसी, : वेटिंग लिस्ट से नहीं होगी भर्ती: हाईकोर्ट
Tue, Sep 29, 2026
बिलासपुर :-
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस्तीफे के कारण खाली हुई किसी पद को पुरानी वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा सकता है। कोर्ट ने स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर भर्ती से जुड़े एक मामले में यह बात कही है।
जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए दो उम्मीदवारों द्वारा लगाई गई याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के खाली पद फ्रेश वैकेंसी माने जाते हैं। जिन्हें भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
क्या है मामला
दरअसल, मामला बिजली कंपनियों, स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के पदों से जुड़ा हुआ है। जूनियर इंजीनियर पद में भर्ती के लिए आवेदन जारी किया गया था। यह आवेदन ओबीसी वर्ग के तहत 15 सितंबर 2023 को जारी किए गए थे। अक्टूबर में चयन लिस्ट जारी की गई। जिसमें भूपेश वर्मा और विकास कुमार गुप्ता को सफलता नहीं मिली। उनका नाम वेटिंग लिस्ट में था।
चयन लिस्ट जारी होने के बाद कई चयनित उम्मीदवारों ने ज्वाइन करने के बादअपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जिससे कई पद खाली हो गए। जिसके बाद भूपेश वर्मा और विकास कुमार गुप्ता ने विभाग में आवेदन दिया कि वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन विभाग ने उन दोनों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। जिसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।
कोर्ट ने दिया फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई चयनित उम्मीदवार ज्वाइन करने के बाद इस्तीफा दे देता है तो खाली हुआ पद फ्रेश वैकेंसी होती है। इसे पिछली चयन या प्रतीक्षा सूची को ऑपरेट करके नहीं भरा जा सकता है। बल्कि इस पद के लिए नए विज्ञापन के जरिए चयन प्रक्रिया करनी होगी।
ब्रेल पुस्तक से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कानूनी : -
Tue, Sep 29, 2026
रायपुर, 29 सितंबर 2026/
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और प्रेरक जीवन प्रसंगों से सशक्त व जागरूक बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई विशेष ब्रेल पुस्तक ‘दिव्यांग अधिकार और प्रेरक कहानियां’ का आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने विमोचन किया।
इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि ज्ञान और अवसर पर हर बच्चे का समान अधिकार है। ‘दिव्यांग अधिकार और प्रेरक कहानियां’ ब्रेल पुस्तक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को न केवल उनके कानूनी अधिकारों और शासकीय योजनाओं से अवगत कराएगी, बल्कि इसमें शामिल संघर्ष से सफलता की गाथाएं उनके भीतर अटूट आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का नया हौसला भरेंगी। यह पहल हमारी सरकार के ‘समावेशी और सुलभ शिक्षा’ के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करती है।
सुगम्य शिक्षा की दिशा में अनूठा प्रयास
यह पुस्तक विशेष रूप से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूरी तरह से ब्रेल लिपि में तैयार की गई है। इसके माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकार, उनके लिए उपलब्ध अवसर तथा विषम परिस्थितियों को दरकिनार कर सफलता का परचम लहराने वाले प्रेरक व्यक्तित्वों की कहानियों को विद्यार्थियों तक सहज एवं सुलभ रूप में पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया गया है।
प्रतिष्ठित शिक्षिकाओं द्वारा संपादन
पुस्तक का उत्कृष्ट संपादकीय कार्य राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका के. शारदा एवं राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका प्रीति शांडिल्य द्वारा किया गया है। दोनों शिक्षिकाएं लंबे समय से समावेशी शिक्षा और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सुलभ शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं।
प्रदेश की 20 दृष्टिबाधित शालाओं में नि:शुल्क वितरण
विमोचन के तुरंत बाद इस उपयोगी ब्रेल पुस्तक की प्रतियां छत्तीसगढ़ की 20 दृष्टिबाधित शालाओं में वितरित की गईं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी बिना किसी बाधा के इसका लाभ उठा सकें। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों और शिक्षाविदों ने इस पहल को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, जागरूकता और अधिकारों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। यह सार्थक प्रयास प्रदेश में समावेशी शिक्षा की नींव को मजबूत करने के साथ-साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के उज्ज्वल और स्वावलंबी भविष्य की राह प्रशस्त करेगा।