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GST काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला: कई वस्तुएं हुईं सस्ती : GST काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला: कई वस्तुएं हुईं सस्ती, सीएम विष्णुदेव साय ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद

Vinod Prasad Thu, Sep 4, 2025

रायपुर। आम जनता और उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बुधवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाइयां, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल अब सस्ते हो जाएंगे।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 12% और 28% टैक्स स्लैब समाप्त किए जाएंगे, जबकि 5% और 18% स्लैब यथावत रहेंगे। इसके साथ ही कुछ आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर को शून्य कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रधानमंत्री को धन्यवाद

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा:

“Next Generation GST सुधारों की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आयकर में 12 लाख तक की छूट के बाद अब GST में भारी कमी कर दी गई है। इससे रोज़मर्रा की वस्तुएं, कृषि उपकरण, खाद्य सामग्री, दवाइयां, शिक्षा सामग्री, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस जैसी चीजें अब सस्ती हो गई हैं।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह कदम Ease of Doing Business और Ease of Living की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाएगा और व्यापारिक गतिविधियों को नई ऊर्जा देगा।

नवरात्रि से लागू होंगे नए स्लैब

सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार, जीएसटी दरों में यह बदलाव नवरात्रि के पावन पर्व से प्रभावी होंगे। मुख्यमंत्री साय ने इसे प्रधानमंत्री की “आम आदमी की भलाई और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की प्रतिबद्धता” का प्रमाण बताया।

कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?

जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की गई है:

  • रोज़मर्रा की उपयोगी वस्तुएं (जैसे टूथपेस्ट, साबुन, घरेलू उपयोग की सामग्री)

  • खाने-पीने की वस्तुएं (पैक्ड फूड्स, अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स)

  • दवाइयां और स्वास्थ्य उत्पाद

  • कृषि उपकरण और बीज

  • शिक्षा सामग्री (किताबें, स्टेशनरी)

  • ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

  • मनोरंजन और डिजिटल कंटेंट

 

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