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CG : कॉलेज प्रिंसिपल समेत 4 असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित, : इस वजह से लिया गया एक्शन

Vinod Prasad Tue, Dec 30, 2025

रायपुर। प्राचार्य डॉ. एसएस तिवारी, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय लोहारकोट महासमुंद द्वारा पीएम उषा मद से आबंटित की गई राशि में गड़बड़ी, जैम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय किये जाने में आर्थिक अनियमितता में संलिप्तता पायी गई। उनके द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2025 के संगत नियमों का पालन नहीं किया गया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।

राज्य शासन एतद्वारा डॉ. एस.एस. तिवारी, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, लोहारकोट महासमुंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है

चार असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित

पीएम उषा मद से आबंटित की गई राशि में गड़बड़ी, जैम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय किये जाने में आर्थिक अनियमितता में संलिप्तता पाए जाने पर चार असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है।

निलंबित असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम

1. डॉ. सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा,

2. डॉ. बृहस्पतु सिंह विशाल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा,

3. श्री पीठी सिंह ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा,

4. डॉ. एस.एस. दीवान, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा,

निलंबन अवधि में इनके मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, कार्यालय रायपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है।

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