BREAKING NEWS

अभियान के तहत प्रदेश के 160 गांवों का होगा चयन

विधानसभा को दी नि:शुल्क एम्बुलेंस की सौगात

के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री साय

नक्सली हिंसा के 13 पीड़ितों को 32 लाख रुपये की सहायता

विजेता ज्ञानेश्वरी यादव का मुख्यमंत्री निवास में भव्य स्वागत

Advertisment

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म : आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

Vinod Prasad Sun, Dec 14, 2025

रायगढ़। रायगढ़ जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। जनवरी 2025 में ग्राम लिटाईपाली निवासी विजय जांगड़े उर्फ बिज्जू (24) ने शादी का झांसा देकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर से भगा लिया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता के पिता ने 27 जनवरी 2025 को कोतरा रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी सुबह साढ़े 9 बजे स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। आसपास और रिश्तेदारों में तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे अज्ञात युवक द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई गई। पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पीड़िता ग्राम लिटाईपाली में है। इसके बाद 5 फरवरी को पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।

पीड़िता के बयान में सामने आया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे भगाया और दुष्कर्म किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया।

विज्ञापन

जरूरी खबरें