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Breaking : दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री, लग : Breaking : दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री, लगा प्रतिबंध

Vinod Prasad Tue, Oct 28, 2025

 नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक के अलावा सभी पुराने वाणिज्यिक माल वाहनों (LGV, MGV, HGV) के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी BS-IV वाणिज्यिक माल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

नोटिस में यह जानकारी दी गई. बीएस-6 अनुपालक वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में केवल सीमित अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2026 तक, दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

हालांकि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, बीएस-6 अनुकूल डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर, 2026 तक बीएस-4 अनुपालक डीजल वाहनों या सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

नोटिस में कहा गया है कि वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के विभिन्न चरणों के तहत प्रतिबंध उस अवधि के दौरान लागू रहेंगे, जब तक कि कोई विशेष चरण लागू रहेगा।

 

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