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: दुकान का शटर तोड़कर दिया था घटना को अंजाम  शान-शौकत के लिए करता था चोरी  चोरी के पैसो से खरीदा था महंगा मोबाईल, जूते, घड़ी व अन्य सामाग्री सुपेला पुलिस की कार्यवाही

 तीन आदतन विधि से संघर्षरत बालक चोरी में परिरुद्ध  दुकान का शटर तोड़कर दिया था घटना को अंजाम  शान-शौकत के लिए करता था चोरी  चोरी के पैसो से खरीदा था महंगा मोबाईल, जूते, घड़ी व अन्य सामाग्री  सुपेला पुलिस की कार्यवाही  70,000 रूपये की किया था चोरी ---00--- ज्ञात हो कि प्रार्थी पंकज अग्रवाल निवासी वेंटकेश्वर टाॅकिज के पीछे सुपेला ने दिनांक 11.07.2023 को थाना सुपेला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनका गणेश मार्केट सुपेला स्थित प्लास्टिक की दुकान है। दिनांक 10-11.07.2023 की दरम्यानी रात प्रार्थी दुकान का किराया देने का पैसा अपने गल्ले में रख कर शटर लगाकर ताला बंद कर रात्रि में अपने घर चला गया था। सुबह आकर देखा तो उसके दुकान की शटर का ताला टूटा हुआ था एवं गल्ले में रखा नगदी रकम करीब 70,000 रूपये किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सुपेला में चोरी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग, श्री शलभ सिन्हा के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, श्री निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में संपत्ति संबंधी अपराधों में शत-प्रतिशत बरामदगी हेतु संपत्ति संबंधी अपराध में त्वरित निराकरण करने का निर्देश प्राप्त है। प्रार्थी के दुकान के आस-पास के लोगो से पूछताछ कर सीसीटीवी कैमरे खंगाला गया। हुलिया के आधार पर संदेहियो को उठाया गया और पूछताछ किया गया। विधि से संघर्षरत बालको ने पहले तो ना नुकुर करते रहे किन्तु अंततः अपना जुर्म स्वीकारते हुए चोरी की गई नगदी रकम को बटवारा करना एवं उसी पैसे से महंगी-महंगी सामान जैसे मोबाईल, घड़ी, जूते, पकड़े आदि खरीदी कर कुछ पैसे खर्च करना बताये। विधि से संघर्षरत बालको से 34,000 रूपये नगदी व अन्य सामाग्री जप्त किया गया। विधि से संघर्षरत बालको को विधिवत परिरुद्ध कर न्यायालय भेजा गया। नाबालिक बालको के द्वारा पूर्व में भी कई बड़ी चोरी की वारदातो को दे चुका है अंजाम। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा थाना प्रभारी थाना सुपेला, सउनि रजनीकांत दीवान, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, आरक्षक रवि कुमार, सुरेन्द्र पटेल, सूर्यप्रताप सिंह, श्याम जी मिश्रा का विशेष योगदान रहा। अप. क्र.- 560/2023, धारा -457, 380, 34 भादवि जप्ती- नगदी एवं मोबाईल व अन्य सामाग्री कुल कीमती 50,000 रूपये। Cglive24 news

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