BREAKING NEWS

, हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटने का लिया फैसला

आज मुख्यमंत्री निवास से दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगे शामिल

इस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, देखें पूरी लिस्ट…!!

कांग्रेस बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी खाता नहीं खोल सकी : साय

छत्तीसगढ़ में बारिश से गिरा पारा, आज कहाँ भारी वर्षा की चेतावनी? देखें अपडेट

Advertisment

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की याचिका खारिज : शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने नई याचिका दाखिल करने की दी छूट

Vinod Prasad Tue, Aug 26, 2025

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मामले में नई याचिका दायर करने की छूट दी है।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे चाहें तो फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली बार याचिका केवल चैतन्य बघेल की ओर से होनी चाहिए, किसी और की नहीं।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में चैतन्य बघेल की तरफ से पक्ष रखा गया। चैतन्य ने ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को गलत बताया है। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।

इस दौरान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तर्क रखा। वहीं, सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन और हर्षवर्धन परगनिया ने चैतन्य बघेल की ओर से पैरवी की।

सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बता दें कि चैतन्य बघेल को श्वष्ठ ने बीते 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वे 39 दिनों से जेल में बंद है।

विज्ञापन

जरूरी खबरें