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शराब घोटाला : शराब घोटाला: अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से लगा झटका, FIR रद्द करने की दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार

Vinod Prasad Tue, Jul 29, 2025

बिलासपुर । बहुचर्चित आबकारी घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अनवर ढेबर द्वारा गिरफ्तारी और एफआईआर रद्द करने के लिए दाखिल की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को निराधार करार देते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं माना।

अनवर ढेबर ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया था। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी को रद्द किया जाए।सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनवर ढेबर की जमानत याचिका पहले ही दो बार खारिज हो चुकी है। ऐसे में अब गिरफ्तारी रद्द करने की मांग न्यायसंगत नहीं है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की याचिकाएं न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाती हैं और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभियोजन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।हाईकोर्ट के इस फैसले से अनवर ढेबर की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आबकारी घोटाले में पहले से ही कई बड़े नाम शामिल हैं, और इस मामले की जांच राज्य स्तर पर गंभीरता से जारी है।

 

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