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: चेक बाउंस मामले में परिवादी को आरोपी देगा 3लाख54 हजार का अर्थदंड

Admin Sun, Apr 23, 2023

Cglive24 News छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चेक बाउंस मामले में परिवादी को आरोपी देगा 3लाख54 हजार का अर्थदंड चेक बाउंस मामले में परिवादी को आरोपी देगा 3लाख54 हजार का अर्थदंड Cglive24 News चेक बाउंस मामले में परिवादी को आरोपी देगा 3लाख54 हजार का अर्थदंड दुर्ग। चेक बाउंस के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी घनश्याम लाल जसवानी सिंधी कॉलोनी दुर्ग निवासी को धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के तहत 6 माह की कारावास व 3लाख 54हजार रूपए अर्थदंड देने की सजा सुनाई है।आरोपी द्वारा यह अर्थदंड की राशि 1 माह के भीतर अदा नहीं किए जाने पर उसे 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यह फैसला दुर्ग न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी अंकिता तिग्गा द्वारा परिवादी संजीव दुग्गड महावीर कॉलोनी निवासी के परिवाद पर दिया गया है। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता नीरज चौबे ने की। प्रकरण की जानकारी देते हुए अधिवक्ता नीरज चौबे ने बताया कि आरोपी घनश्याम लाल जसवानी ने 13 फरवरी 2015 को परिवादी संजीव दुग्गड से 3लाख रूपए उधार लिए थे। जिसके भुगतान के लिए आरोपी द्वारा 12 अगस्त 2015 को नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित वाघेला कांप्लेक्स दुर्ग का 3लाख की राशि का चेक परिवादी को दिया गया था। उक्त चेक को परिवादी संजीव दुग्गड द्वारा आईडीबीआई बैंक शाखा स्टेशन रोड दुर्ग में लगाया गया था। जो चेक खाते में अपर्याप्त राशि होने की वजह से बाउंस हो गया। परिवादी संजीव दुग्गड द्वारा आरोपी घनश्याम लाल जसवानी को चेक बाउंस होने की पंजीकृत डाक से सूचना दी गई, लेकिन आरोपी राशि भुगतान करने में आनाकानी करता रहा। जिससे व्यथित परिवादी संजीव दुग्गड द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत आरोपी घनश्याम लाल जसवानी के खिलाफ परिवाद पेश किया गया। परिवादी को कोर्ट से न्याय मिला। कोर्ट ने चेक बाउंस के इस प्रकरण में आरोपी को 6 माह की सजा और चेक राशि 3लाख रूपए पर 2 वर्ष 11 माह 15 दिवस के अवधि के लिए 9 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक आरोपी द्वारा परिवादी को कुल 3लाख 54हजार रूपए का अर्थदंड देगा। Cglive24 News

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