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चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज : चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Vinod Prasad Thu, Sep 25, 2025

Chhattisgarh Liquor Scam : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की गई उनकी अग्रिम जमानत याचिका को न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की एकलपीठ ने खारिज कर दिया। इससे पहले भी चैतन्य की जमानत याचिका विशेष अदालत में खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी राहत नहीं मिली।

Chhattisgarh Liquor Scam- कभी भी हो सकते है गिरफ्तार

सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि चैतन्य ने कथित तौर पर शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया है और यह गंभीर प्रकृति का आर्थिक अपराध है। कोर्ट ने इन तर्कों से सहमति जताते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इस फैसले के बाद चैतन्य की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। इससे पहले ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ कर चुकी है। ACB की ओर से अब कार्रवाई तेज किए जाने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे इस मामले में चैतन्य की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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