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CG : तत्काल प्रभाव हटाए गए बीएमओ, एफआईआर के बाद हुई विभागीय कार्यवाही, जाने पूरा मामला..!!

Vinod Prasad Thu, Dec 4, 2025

कोरिया। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-43 पर कार रोककर केक काटने और पटाखे फोड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएमओ को पद से हटा कर जिला अस्पताल में अटैच कर दिया गया है। सीएमएचओ कोरिया ने यह आदेश जारी किया है। बता दे इस मामले को हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव से शपथ पत्र में जवाब मांगा है।

कोरिया जिले में नेशनल हाईवे क्रमांक 43 पर स्कॉर्पियो की बोनट में रखकर सोनहत बीएमओ डॉ अनिल बखला और उनके दोस्त ने केक काटा था। इसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो 28 नवंबर की रात का गेज नदी के पास एनएच 43 का बताया जा रहा है। इस दौरान बीएमओ के दोस्त हैप्पी बर्थडे सॉंग गा रहे थे। मौके पर पटाखे फोड़कर जमकर आतिशबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। बीएमओ की मौजूदगी में केट काटा गया है, वह स्थल ग्राम पंचायत रामपुर का बताया जा रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में सोनहत बीएमओ अनिल बखला और उनके दोस्त अल्तमस के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जानकारी दी थी कि बैकुंठपुर के आम रास्ता रामपुर तिराहा के पास सड़क(एनएच 43) पर स्कार्पियो वाहन को रोककर जन्मदिन मनाने और पटाखे फोड़ने के वायरल वीडियो के आधार पर दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना शुक्रवार की रात करीब 11.30 बजे की बताई जा रही है। मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

घटना तिथि को स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 16 सीआर 0016 के मालिक एवं सोनहत बीएमओ डॉ अनित बखला निवासी ग्राम छोटे आनी, अपने साथी अल्तमस निवासी रामपुर के साथ सड़क पर वाहन को रोककर बोनट पर केक काटते और पटाखे फोड़ते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। सड़क पर वाहन खड़ा करने से आवागमन बाधित हुआ और पटाखे फोड़ने से आमजन के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद वायरल वीडियो की पुष्टि की गई। मामले में दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285, विस्फोटक पदार्थ से उपेक्षापूर्ण कार्य धारा 288, लोकमार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना धारा 3(5), मोटरयान अधिनियम की धारा 122, वाहन को अनुचित ढंग से खड़ा करना धारा 177 यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई। वायरल वीडियो और अन्य प्रमाणों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

मामले में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पुलिस ने जप्त कर लिया है। वही इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने भी सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना रसूखदारों के लिए खेल हो गया है और सरकार के सारे गाइडलाइंस केवल कागजों तक ही सीमित रह गए है। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है।

सोनहत बीएमओ डॉक्टर अनिल बखला को सीएमएचओ कोरिया ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। उन्हें बीएमओ सोनहत के पद से हटाते हुए जिला अस्पताल बैकुंठपुर में अटैच किया गया है। जबकि उनकी जगह डॉक्टर बलवंत सिंह को सोनहत का बीएमओ बनाया गया है।

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